
चुनावी बांड को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा की चुनावी विकल्पों के लिए लिए मिलने वाले फण्ड की जानकारी जरूरी हैं, SC ने कहा गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19(1)(A) का उल्लंघन हैं, इस मामले मे CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 NOV को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.चुनावी बांड: 2017 के केंद्रीय बजट मे चुनावी बांड पेश किया गया था, इसका उद्देश्य राजनीतिक फण्ड मे पारदर्शिता लाना व फण्ड के मिस यूज़ड को रोकना था, सरकार द्वारा 2 JAN 2018 को अधिसूचित किया गया था.



