
शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून, 1935 खत्म कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया हैं।
क्या लिखा मुखयमंत्री नें : सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ’23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है।’



