
मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जानकारी के लिए बताते चले कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था और कंपनी ने इसको नजरअंदाज कर दिया था। इसी को लेकर कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का दोषी टहराया हैं व नोटिस जारी किया है.
क्या था मामला : इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस सुनवाई के दौरान इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया.



