
दिल्ली की ओर कूच करने के मामले में आज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं।
पिछली सुनवाई में क्या कहा गया: पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें इनपुट मिले हैं कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी भी मौजूद हैं जो हथियारों से लैस हैं। यदि इन्हें दिल्ली की ओर जाने दिया गया तो यह दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल कर प्रदेश में व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं।



